(PKL): पंजाब सरकार को चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया है इसके साथ ही सरकार को 9.21 लाख ब्याज सहित चुकाने की भी बात कही है। दरअसल यह सारा मामला एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का है जब समय पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू ना करने पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी। हालांकि शिकायत करने वाले ने जब सरकार से इसका रिफंडा मांगा तो वह भी नहीं दिया और ना ही जवाब पेश किया।
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सरकार और फाजिल्का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश देते हुए कहा कि वह शिकायत दायर करने से रकम चुकाने तक 9,21,476 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित चुकाए इतना ही नहीं सरकार इसके साथ 1 लाख रुपए का हर्जाना भी भरे। वहीं कोर्ट के अनुसार शिकायकर्ता को इसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार को इसके हर्जाने के लिए राशि जमा करवानी होगी। वहीं उधर फाजिल्का इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने शिकायतकर्ता के आरोपों को नकारा है हालांकि कोर्ट ने कहा कि बावजूद इसके ट्रस्ट अपने पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी है।
