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पहले काफिले का एक्सीडेंट, फिर कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

ByAdmin

Oct 26, 2026

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। यह केस भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में दर्ज कराया था। फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए।

यह मामला राहुल गांधी की साल 2018 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप के मुताबिक, 8 मई 2018 को बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।’ इस बयान को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया।

अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली। कोर्ट के बाहर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर डांस किया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान राहुल गांधी के समर्थन में नारे भी लगाए गए। मामले में अदालत के फैसले को राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

राहुल गांधी के सुल्तानपुर पहुंचने से पहले सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले के पीछे चल रहे पांच वाहन आपस में टकरा गए थे। इनमें चार कारें और एक एंबुलेंस शामिल थी। यह हादसा सुल्तानपुर के हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास हुआ। बताया गया कि अचानक ब्रेक लगने के कारण वाहन एक-दूसरे से भिड़ गए। राहत की बात रही कि राहुल गांधी इस घटना में सुरक्षित रहे।

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