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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप 3 नियम लागू, स्कूलों को लेकर जारी हुए ये आदेश

ByAdmin

Nov 7, 2026

राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर पहुँच रही है। वायु प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) का तीसरा चरण (Stage III) तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों में स्कूलों के संचालन से लेकर वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई हैं।

बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अलावा NCR के 5 प्रमुख जिलों—नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को ‘हाइब्रिड मोड’ में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक GRAP-3 की पाबंदियाँ लागू रहेंगी, तब तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। NCR के अन्य जिले भी अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार यह फैसला ले सकते हैं।

प्रशासन ने साफ किया है कि यह स्कूलों की पूरी तरह से तालाबंदी नहीं है। इस व्यवस्था के तहत स्कूल फिजिकल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई जारी रखेंगे। छात्र स्कूल जाकर क्लास ले सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का चयन करने का अधिकार पूरी तरह से छात्रों और उनके अभिभावकों पर छोड़ा गया है।

प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III (पेट्रोल) और BS-IV (डीजल) मानकों वाले चार पहिया वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले पुराने मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर सख्त मनाही रहेगी।

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