• Sun. Sep 27th, 2026

Punjab Khabar Live

Latest Hindi News Portal, हिंदी समाचार पोर्टल

जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व टैक्सेशन कमिश्नर सुखविंदर सिंह और रूबी कपूर को हुई 5-5 साल की सजा लगा जुर्माना 

ByPunjab Khabar Live

Jul 22, 2025

जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर सुखविंदर सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, भ्रष्टाचार के मामले में 67 वर्षीय सुखविंदर सिंह को लेकर आज लुधियाना कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सुखविंदर सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ सुखविंदर सिंह का साथ देने वाले 48 वर्षीय रूबी कपूर पुत्र जोगिंदर पाल को भी कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में दोनों ने कोर्ट से नर्मी बरतने के लिए कहा था, पर कोर्ट ने दोनों की अपील को खारिज कर उन्हें सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुखविंदर सिंह के खिलाफ आईपीसी 409, 420, 201, 120बी और 13 (I) (d) और 13 (I) करप्शन के तहत धारा लगाई गई है।

इस मामले में दोषी रूबी उर्फ़ रूबी कपूर के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उसके दो बेटे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी मां लगभग 80 वर्ष की हैं, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और वह अपनी दवाओं के लिए उस पर निर्भर हैं। ऐसे में वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उसने सजा के मामले में नरम रुख अपनाने की भी प्रार्थना की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page