जालंधर: भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद सेंट्रल हलके के विधायक रमन अरोड़ा के बेटे राजन अरोड़ा के बेटे को हाईकोर्ट ने इंटेरम रिलीफ मिल गई है। हाईकोर्ट से यह इंटेरम रिलीफ 24 सितंबर तक मिली है। वहीं दूसरी ओर एटीपी सुखदेव वशिष्ट को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।
जहां कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दोपहर तक मामले को एटीपी को राहत दे दी है। सुखदेव वशिष्ट की हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। ऐसे में राजन के बाद सुखदेव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
बता दें कि राजन अरोड़ा को हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक राजन पुलिस को जांच में सहयोग देगा। वहीं अब 24 सिंतबर तक पुलिस अब राजन अरोड़ा को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हालांकि इससे पहले राजन के पिता रमन अरोड़ा ने भी रेगुलर बेल कोर्ट में लगाई हुई थी। जबकि कोर्ट ने रमन अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
