जालंधर की पुलिस कमिशनर धनप्रीत कौर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 2 किलो अफीम बरामदगी से जुड़े एक मामले में जालंधर की अदालत ने पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस कमिश्नर को बुधवार को अदालत में पेश होने और 5 हजार रुपये की जमानत राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2024 का है, जब पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस केस में पुलिस की ओर से अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा भी किया गया था। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर को अदालत में पेश होना था, लेकिन उन्होंने वीवीआईपी ड्यूटी का हवाला देते हुए अदालत में हाजिर नहीं हो सकीं। इसके चलते अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए है।
