पंजाब में अब एनालॉग पनीर के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश के कई हिस्सों में प्रतिबंध के बाद पंजाब में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण, ट्रांसपोर्ट और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पंजाब सरकार ने यह प्रतिबंध पूरे एक साल के लिए लागू किया है। प्रतिबंध के बाद कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का उत्पादन, स्टोरेज, परिवहन या बिक्री नहीं कर सकेगा। यदि जांच के दौरान कोई व्यक्ति या कारोबारी नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के निर्देशों के बाद जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत डेयरी यूनिट्स, पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की जांच की जाएगी। इसके अलावा पनीर का ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों की भी चेकिंग होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान एनालॉग पनीर की किसी भी तरह की सप्लाई और बिक्री पर नजर रखी जाए।
पंजाब सरकार ने अधिकारियों को प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उत्पादन से लेकर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और बिक्री तक पूरी सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी। यदि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर प्रतिबंध के बावजूद एनालॉग पनीर का उत्पादन या बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

