पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी (OSD) राजबीर घुम्मण को फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच और कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मामले को आगे की सुनवाई और उचित दिशा-निर्देशों के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई किस बेंच के समक्ष होगी, इसका फैसला चीफ जस्टिस करेंगे।
राजबीर घुम्मण ने अपने खिलाफ CBI की ओर से की जा रही जांच और कार्रवाई को चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी याचिका में CBI की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने और राहत देने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले की फाइल चीफ जस्टिस के पास भेजने का फैसला किया है। अब चीफ जस्टिस यह तय करेंगे कि मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी। फिलहाल राजबीर घुम्मण को CBI की जांच और कार्रवाई से राहत देने वाला कोई अंतरिम आदेश सामने नहीं आया है। मामले में आगे की सुनवाई और कोर्ट के अगले आदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
