• Wed. Aug 26th, 2026

Punjab Khabar Live

Latest Hindi News Portal, हिंदी समाचार पोर्टल

जालंधर से बड़ी खबरः इतने बजे तक खुली रहेंगी दुकाने, पुलिस कमिश्नर ने आदेश किए जारी

ByPunjab Khabar Live

Dec 7, 2023

जालंधर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों के तहत के डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंसधारी खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंसधारक रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने वाली स्थानों में रात 11.30 बजे के बाद खाने-पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11.30 के बाद रेस्तरां, क्लब आदि खाने-पीने वाली जगह में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि शराब की दुकानों के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद कर दिया जाए।

आदेशों में इन सभी संस्थाओं को आवाज का स्तर 10 DB का पालन करने के निर्देश दिए गए है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव सिंगिंग या आरकेस्ट्रा सहित सभी साऊंट सिस्टम 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा हुई कोई भी आवाज चारदिवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। एक अलग आदेश में, डी.सी.पी कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page