जालंधर: सेंट्रल हलके से विधायक रमन अरोड़ा को लेकर ज्यूडिशियल कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, रमन अरोड़ा को थाना रामामंडी में दर्ज हुए जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस मामले की पुष्टि एडवोकेट दर्शन दयाल ने की है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 25 हजार रुपए बांड भरने के आदेश दिए गए। ऐसे में कहा जा रहा हैकि आज रात तक विधायक रमन अरोड़ा जेल से बाहर आ सकते है। बता दें कि इससे पहले भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार रमन अरोड़ा व एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को जमानत मिल गई थी।
हालांकि विधायक रमन अरोड़ा के जेल से आने से पहले उन पर थाना रामामंडी में पार्किंग ठेकेदार द्वारा जबरन वसूली के आरोप लगाए थे। जिसके चलते पुलिस ने जमानत से बाहर आने से पहले रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया था।
