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जालंधर: अब प्रदर्शन के लिए 9 स्थान हुए निर्धारित, मानने होंगे ये नियम

ByPunjab Khabar Live

Sep 25, 2025

जालंधर: जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठनों द्वारा किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए जिले में 9 स्थान निर्धारित किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर के जारी आदेशानुसार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों में पूजा ग्राउंड तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने, देशभक्त स्मारक हॉल, बर्ल्टन पार्क, दशहरा ग्राउंड जालंधर कैंट, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड करतारपुर, आटा मंडी भावापुर, कपूरथला रोड, नकौदर का पश्चिमी भाग, आटा मंडी गांव सैफावाला (फिल्लौर) और नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स शाहकोट शामिल हैं।

आदेशों में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस कमिश्नर या उप-मंडल मजिस्ट्रेट, से अग्रिम अनुमति लेनी होगी। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार का हथियार जैसे चाकू, लाठी या कोई अन्य हथियार साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक को प्रत्येक निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन के साथ-साथ मार्शलिंग और शांतिपूर्ण मार्च सुनिश्चित करने के बारे में लिखित रूप से सूचना देनी होगी। प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई से होने वाले जान या माल के नुकसान के लिए आयोजक/प्रदर्शनकारी उत्तरदायी होंगे। ये आदेश अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेंगे।

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