कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को एनडीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुखपाल सिंह खैरा की ओर से कैविएट अर्जी भी दाखिल की गयी थी।
