पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के लेकर आज डीसी विशेष सारंगल, पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और देहात के एसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीसी ने जहां असले को लेकर निर्देश जारी किए है, वहीं उन्होंने बैंकों में पैसों के लेन-देन को लेकर सख्ती से आदेश जारी कर दिए है। आज डीसी विशेष सारंगल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जालंधर में 16 लाख 42 हजार वोटर चुनाव में वोटिंग करेंगे, जिनमें से 8.5 लाख पुरुष शामिल हैं, 7 लाख 88 हजार महिलाएं शामिल है। वहीं डीसी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने कहा वोटिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन 1951 है। जबकि पोलिंग लोकेशन 1145 है। उन्होंने कहा कि वहीं इस बार 18 वर्षीय युवाओं के वोटरों की सूचि उनके पास करीब 39 हजार 800 वोटर की आई है, उन्होंने कहा कि इस दौरान अभी ओर भी युवा वोटरों की राजिस्ट्रेशन चल रही है।
इस दौरान डीसी ने कहा कि उनका 70 प्रतिशत से अधिक वोटिंग करने का टारगेट है। वहीं उन्होंने बताया कि 7वें फेज में 1 जून को होगा और 4 जून को वोटों की गिनती की जाएंगी। डीसी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा कि उनके असले को लेकर कहा कि उनके पास 13 हजार 640 आर्मस है, वेपन 16 हजार 311 है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए अभी 2 कंपनियां तैनात कर दी गई है, जबकि और कंपनियां जल्द तैनात कर दी जाएंगी। वहीं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान जहां उन्हें दिक्कत आएंगी वहां पर गाड़ी मुहैय्या करवाई जा रही है। वहीं बैंकों को लेकर उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार की बैंक की लिमिट 95 लाख निर्धारित की गई है। डीसी ने कहा कि 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
ऐसे में 50 हजार से अधिक कैश वाले व्यक्ति के पास उसकी बैंक रसीद होना लाजमी होगी। इस दौरान अगर रसीद नहीं मिल रही या फिर पुलिस को लगता है कि उक्त पैसों का चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करते हुए पैसों को सीज कर दिया जाएगा। डीसी ने कहा कि जिससे भी कैश बरामद होता है उसी समय उसका पंचनामा तैयार कर उसे सौंप दिया जाएगा। वहीं डीसी ने कहा कि वोटिंग के दौरान अगर किसी को व्हील चीयर की जरूरत है तो वह राजिस्ट्रर करवा सकते है, जिसके चलते उक्त वोटर को व्हील चीयर मुहैय्या करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने वोटिंग को लेकर टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है, जहां पर कोई भी शिकायत कर सकता है। वहीं 85 की उम्र से अधिक लोगों के लिए पोस्ट बैलेट पेपर की सुविधा दी गई है, ऐसे में इस उम्र का व्यक्ति घर बैठे पोस्ट बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कर सकता है। वहीं बैंक के मैनेजरों को पैसों के लेन-देन को लेकर हिदायतें जारी कर दी गई है। ऐसे में कोई भी एक लाख से अधिक की ट्रांजेक्शन करता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जाएंगी।
