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जालंधर से बड़ी खबरः 90 हजार की नगदी और गहनों सहित 3 गिरफ्तार

ByPunjab Khabar Live

Apr 25, 2024

जालंधर: पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पॉश इलाके में चोरी के मामले में 3 चोरों को गहनों और भारी मात्रा में नगदी सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मंजीत लाल उर्फ ​​मन्नू पुत्र देस राज, संदीप कौर उर्फ ​​प्रिया, पुत्र कुलवीर सिंह निवासी गांव शंकर और डोली उर्फ रानी के रूप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ज्वाइंट कमिश्नर संदीप शर्मा ने बताया कि अर्बन एस्टेट फेज-1 में घर में गहने और एक लाख की नगदी के चोरी का मामला सामने आया था।

इस मामले में उनकी टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार करके गहने और 90 हजार की नगदी बरामद की है। उन्होंने कहा कि 1323 अर्बन एस्टेट फेज 1 के रहने वाले ललित सेठ पुत्र सत्या सेठ ने शिकायत दी थी कि वह 13 अप्रैल 2024 को अपनी बेटी का दाखिला कराने के लिए दिल्ली गया हुआ था। इस दौरान घर लौटने के बाद उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला व कुंडी टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीड़ित ने घर की जांच की तो उसे घर से सोने, चांदी के गहने और 1,00,000 रुपये गायब मिले। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन डिवीजन 7 में शिकायत दर्ज करवाई। थाना 7 की पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 457/380 आईपीसी दिनांक 19-04-2024 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

संदीप शर्मा ने बताया कि इसके बाद पुलिस को शमशान घाट, सुभाना मोड़, जालंधर के पास चोरी की सूचना मिली थी। संदीप शर्मा ने कहा कि उनकी टीम को पता चला कि मंजीत लाल उर्फ ​​मन्नू चोरी में संदिग्ध था। उन्होंने बताया कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की संपत्ति बेचने की कोशिश कर रहे संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 90,000 रुपये नगदी और कुछ सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। संदीप शर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान मंजीत लाल ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी संदीप कौर उर्फ ​​प्रिया, पुत्र कुलवीर सिंह निवासी गांव शंकर, जिला नकोदर के साथ मिलकर पत्नी रानी के घर में रहता था।

संदीप शर्मा ने कहा कि उनकी टीम ने संदीप कौर और उसकी साथी डॉली उर्फ ​​रानी को उस समय गिरफ्तार किया जब वे चोरी के सोने के आभूषण बेचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों में से एक मंजीत लाल पर एनडीपीएस एक्ट, चोरी, चोरी और आबकारी एक्ट सहित एफआईआर दर्ज है, जबकि अन्य दो व्यक्तियों की पिछली कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

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