पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर भले ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। लेकिन आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उन पर उच्च अदालत के आदेशों की पालन न करने का आरोप है।
अदालत ने पहले 15 दिन में निकाय चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश पंजाब सरकार व स्टेट निर्वाचन आयोग को दिए थे। लेकिन इस दिशा में काेई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद अदालत में इस संबंधी याचिका दायर हुई है। वहीं, अब अदालत ने अब आदेश में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।
