• Mon. Mar 23rd, 2026

पंजाब से बड़ी खबर : जानें कब होंगे नगर निगम चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए आदेश

ByPunjab Khabar Live

Nov 11, 2024

नगर निगम चुनाव को लेकर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया था। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव करवाने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी में सरकार की तरफ से चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए गए थे। गौर हो कि फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है।

लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। गत 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए। लेकिन तय समय में यह प्रक्रिया नहीं हुई। इस दौरान बीच में सरकारी छुटि्टयां भी आ गई। इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना याचिका दाखिल हुई थी।

जिस पर सुनवाई देते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया था। साथ ही दस दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने को कहा था। साथ ही साफ किया था कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा और अवनमानना का केस चलेगा। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह का समय दे दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page