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पंजाब से बड़ी खबर: नगर निगम चुनाव को लेकर बजा बिगुल, कमिश्नर ने किया ये ऐलान

ByPunjab Khabar Live

Nov 14, 2024

पंजाब नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रकाशन 14 नवंबर को किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 18 नवंबर से 25 नवंबर तक दर्ज की करवाई जा सकेगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 3 दिसंबर तक किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद पंजाब निर्वाचन आयोग ने 5 नगर निगमों, 43 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अब मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने आज (13 नवंबर को) इसका प्रोग्राम जारी कर दिया है।

उन्होंने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वर्तमान मतदाता सूचियों को नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोड़ने के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोड़ने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (किसी विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट www.sec.punjab.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवेदनकर्ता की आयु पात्रता तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। डीसी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित नगर पालिकाओं में 20 और 21 नवंबर को आम जनता की सुविधा के लिए दावे एवं आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में) जमा करने के लिए विशेष प्रबंध करें।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान अपनी संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें, ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।

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