जालंधर: पोक्सो एक्ट के 2 केसों में कोर्ट से सख्त रवैय्या अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। जिसमें 2023 में थाना भार्गव कैंप एरिया में नाबालिग बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार मानते हुए उम्र कैद टिल डेथ की सजा सुनाई है। वहीं दूसरा मामला साल 2022 में थाना रामा मंडी एरिया में नाबालिग बच्ची से अपहरण यौन शोषण मामले में आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल, थाना भार्गव कैंप इलाके में नाबालिग का अपहरण करने और यौन शौषण करने के मामले में वीर चंद पुत्र दास राम निवासी भार्गव कैंप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जहां पुलिस की अगुवाई की की गई मैडीकल जांच में भी बलात्कार के आरोपों की पुष्टि हुई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में सुनवाई हुई। जहां डीए अनिल कुमार बोपाराए और एडीए निखिल नाहर ने पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर दलीलें पेश की।
जिसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वीर चंद को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले को गंभीर बताते हुए अदालत ने दोषी को उम्र कैद-टिल डेथ की सजा सुनाई। यानिकि दोषी की उम्र कैद तब तक जारी रहेगी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वह जेल में ही रहेंगा। वहीं थाना रामामंडी में 2022 के मामले में बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में मदद करने के दोषी पाए जाने पर आरोपी मोटी बिल्ल और रोढू को पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज ने 20-20 साल की सजा सुनाई है।
पीड़ित लड़की के परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया कि बच्ची के अपहरण के बाद उसे घर ले जाकर कई बार यौन शोषण किया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की। मैडीकल जांच में स्पष्ट हो गया कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। कमिश्नरेट के थाना रामामंडी की पुलिस ने आरोपी की मां मोटी बिल्लो और रिश्तेदार रोढू को अरेस्ट किया। जबकि आरोपी फरार हो गया। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्यारोपी को भगौड़ा करार दिया।
