पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित नए मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और पूछा कि जब एक बोर्ड पहले ही अपनी जांच में लापरवाही की पुष्टि कर चुका है, तो दूसरे बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी?
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले में 19 मई, 2026 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए।
