पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने 27 फरवरी को सुबह 10 बजे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जा रहा है। इस संबंध में जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यह चुनाव नगर निगम भवन में होगा, इस दौरान मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी और मोबाइल फोन विशेष रूप से बनाए गए काउंटर पर जमा कराने होंगे।
