मोहाली: पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली जिला अदालत ने दुराचार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पास्टर पर यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। इस पर यह मामला एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था । अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था। इसके बाद इसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।
यह फैसला मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को आया। अदालत ने 28 मार्च को ही उन्हें दोषी ठहराया था। पीड़ित महिला ने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले सात सालों से वह न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। उसने यह भी बताया कि बजिंदर सिंह ने न सिर्फ उसका, बल्कि कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया था। मामला 2018 का है, जब एक 35 साल की महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि सिंह ने उसे विदेश ले जाने का लालच देकर मोहाली के अपने घर बुलाया। वहां उसने महिला के साथ बलात्कार किया और घटना को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। अप्रैल 2018 में महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत की। इसके बाद सिंह फरार हो गए, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे।
महिला ने कहा, “वह धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था। मुझे और दूसरी महिलाओं को उसने अपने जाल में फंसाया. सात साल बाद आखिरकार मुझे इंसाफ मिला।” हाल ही में जालंधर की एक 22 साल की युवती ने भी सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा, एक वायरल वीडियो में सिंह को अपने ऑफिस में एक महिला और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते देखा गया था। इस घटना के बाद मोहाली पुलिस ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए, जिनमें यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और शारीरिक हमला शामिल हैं।
