पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों के खिलाफ अदालत के आदेशों का पालन न करने पर पंजाब के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सहित 4 अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि अधिकारियों की निजी तनख्वाहों से वसूल की जाएगी और पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई जाएगी। जुर्माना लगाए गए अधिकारियों में डीजीपी गौरव यादव, प्रदीप कुमार (आईएएस), सचिव, परिवहन विभाग; मनीष कुमार (आईएएस), राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जितेन्द्र जोरवाल (आईएएस) डिप्टी कमिश्नर संगरूर शामिल हैं। यह 2 लाख रुपये का जुर्माना पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने से अलग होगा। अदालत ने कहा कि अधिकारियों का रवैया न्यायिक आदेशों की ‘लगातार और जानबूझकर उल्लंघन’ दर्शाता है।
